ख़बर गाज़ीपुर से है। जहां आज पुलिस ने बावर्दी विवेचक बनकर कर धन उगाही के लिए गए एक फर्जी उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से एक आईडी कार्ड,अवैध तमंचा आदि भी बरामद हुआ है। एसपी गाज़ीपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियुक्त फर्जी दरोगा ऋषभ सिंह उर्फ संजय कुमार को बरामद सामान के साथ मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि थाना दुल्लहपुर पुलिस ने 01अदद तमंचा,01 सेट पुलिस वर्दी व फर्जी पुलिस ID के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया कि दुल्लहपुर पुलिस को क्षेत्र में फर्जी उपनिरीक्षक की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना पुलिस दिनांक 01/01/2023 से ही पतारसी सुरागरसी में जुटी हुई थी। कल दिनांक 06/01/2023 को समय 18:00 बजे थानाध्यक्ष दुल्लहपुर के द्वारा मय पुलिस टीम के अमारी गेट पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की जा रही थी, कि चेकिंग के दौरान दूरभाष जरिए सूचना मिली कि ग्राम धामूपुर में कुछ लोगो के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया है, जो उ0नि0 की वर्दी पहनकर गांव में जांच के लिए आया है और एक व्यक्ति से ₹10000/- की मांग कर रहा है। उसके हाव भाव संदिग्ध प्रतीत हो रहे है। इस सूचना पर पुलिस टीम ग्राम धामूपुर पहुँची जहाँ पर गांव के ही रहने वाले रविन्द्र यादव पुत्र बृजमोहन यादव निवासी धामूपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर द्वारा पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस को बताया गया,कि उक्त व्यक्ति जो अपने आप को पुलिस उप निरीक्षक बता रहा था। मेरे पास आकर कहा की वह SI संजय है और उसकी नियुक्ति थाना दुल्लहपुर में है और बताया कि तुम्हारे खिलाफ एक लड़की ने रेप का प्रार्थना पत्र दिया है। अगर तुम चाहते हो की मैं तुम्हे जेल न भेजूं तो मुझे ₹10000 दे दो, मुझे संदेह हुआ तो मैंने इसे रोक लिया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी, कहकर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र भी प्रदान किया, जिसके आधार पर अभियुक्त संजय कुमार पुत्र स्व0 हरिकिसुन राम निवासी धरिया थाना मरदह जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक सेट पुलिस वर्दी,फर्जी पुलिस ID फर्जी नेम प्लेट के साथ अन्य चीजे बरामद हुई है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व मे भी जेल जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/23 धारा 170 ,171,389,420 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है,अन्य विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना द्वारा प्रचलित है।
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