इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव को गैंगस्टर एक्ट में सशर्त जमानत मंजूर करते हुए दिया रिहा करने का निर्देश।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव को गैंगस्टर एक्ट में सशर्त जमानत मंजूर करते हुए दिया रिहा करने का निर्देश।
आप को बता दे कि इनके अधिवक्ता का कहना था कि उमाकांत यादव को एक केस के गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाया गया है।जिसके तहत वह 12 फरवरी 2021 से जेल में बंद हैं।
ऐसे में अपर सत्र न्यायालय ने 15 जून 2021 को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। याची के खिलाफ आजमगढ़ के दीदारगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी।जबकि याची ने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि  2009 के बाद उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया गया है। वह कानून मानने वाला नागरिक हैं जिसकी उम्र 68 साल हो चली है।
आप को बता दे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्वांचल के बाहुबली से माननीय बने उमाकांत यादव की गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका चुनाव से पहले  खारिज कर दी थी,वही हाईकोर्ट ने कहा कि याची ने जमानत अर्जी में अपने खिलाफ दर्ज अपराधिक इतिहास जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को कोर्ट से छुपाया है। यह कहते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने याची उमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी,लेकिन आज सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अजय भनोट गैंगस्टर एक्ट में सशर्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का निर्देश दिया है। 


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